Video News : झुंझुनूं में पानी सप्लाई पर हाईकोर्ट सख्त, बराबर वितरण के आदेश
झुंझुनूं जिले के झेरली गांव में पानी की समस्या को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को असंतोषजनक बताते हुए साफ कहा कि पानी सप्लाई में किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं होगा।
सभी वार्डों में बराबर पानी देने के निर्देश
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर वार्ड में समान रूप से पानी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मान लेना कि लोग निजी ट्यूबवेल से पानी ले लेंगे, सही नहीं है।
PHED को दिए सख्त आदेश
न्यायालय ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि
- जल जीवन मिशन योजना को
- सभी वार्डों में
- बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाए
25 मई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश
अदालत ने इस मामले में 25 मई 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
तब तक सभी वार्डों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने को कहा गया है।
खंडपीठ ने सुनाया आदेश
यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।
ग्रामीणों के लिए राहत की उम्मीद
हाईकोर्ट के इस फैसले से झेरली गांव के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।





