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हरियाणा में BPL परिवारों की बल्ले बल्ले, अब मिलेगा ये लाभ, 28 फरवरी तक करें आवेदन

हरियाणा में BPL परिवारों की बल्ले बल्ले, अब मिलेगा ये लाभ, 28 फरवरी तक करें आवेदन

Haryana BPL Card : हरियाणा में BPL परिवारों की महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की कैथल जिले की डीसी अपराजिता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम, पंचकुला द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है। निगम द्वारा कैथल स्थित अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में 21 दिवसीय चालक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले की इच्छुक पात्र उम्मीदवार 28 फरवरी 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में एक लाख 80 हजार या उससे कम है।

28 फरवरी तक करें आवेदन

जानकारी के लिए बता दे की इस परिशिक्षण के लिए आप दो तरह से आवेदन कर सकते है।

आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ 28 फरवरी तक ई-मेल करें।

आवेदन पत्र भरकर पंजीकृत डाक द्वारा या स्वयं जिला कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं।

जरुरी शर्तें लाभ लेने के लिए

  • हरियाणा की स्थायी निवासी हैं
    गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आती हैं।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अनिवार्य है,.
    उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं को वरीयता दी जाएगी।
  • आवेदक की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए (कलर ब्लाइंडनेस न हो)
    उनके पास वैध लर्नर लाइसेंस होना अनिवार्य है।

नोट- यह प्रशिक्षण पूरी तरह से मुफ्त प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 1000 का वजीफा भी दिया जाएगा।

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