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Sikar News : NEET 2026 पर धारा 163 लागू, सख्त पाबंदियां

Sikar News : NEET 2026 पर धारा 163 लागू, सख्त पाबंदियां

सीकर जिले में NEET (UG)-2026 परीक्षा के मद्देनजर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
यह आदेश 3 मई 2026 को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षा का समय और व्यवस्था

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 3 मई (रविवार) को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

परीक्षा केंद्रों के आसपास 300 मीटर क्षेत्र में कई गतिविधियों पर रोक रहेगी:

  • ई-मित्र, फोटोकॉपी और साइबर कैफे बंद रहेंगे
  • मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण प्रतिबंधित
  • केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा
  • लाउडस्पीकर और ध्वनि यंत्रों पर भी रोक

संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी

प्रशासन द्वारा नकल गिरोह और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाएगी।
भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।

“परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है।” – जिला प्रशासन

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति नकल, पेपर लीक या अन्य अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

धारा 163 के आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।

प्रशासन की अपील

जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा को सफल बनाने में सहयोग करें।

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