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MSP नियमों में ढील, किसानों की 70 प्रतिशत खराब गेहूं भी अब MSP रेट पर ख़रीदेगी सरकार

MSP नियमों में ढील, किसानों की 70 प्रतिशत खराब गेहूं भी अब MSP रेट पर ख़रीदेगी सरकार

Wheat MSP Rate : सरकार ने रबी सीजन में गेहूं की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है।

सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद के मानदंडों में ढील दी है ताकि किसान बारिश और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसल को भी बेच सकें।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि सरकार ने इसी वजह से यह फेंसला लिया है की इस साल मौसम के प्रभाव से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

इस वजह से किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

क्या नियम बदले जा रहे हैं?

बदले हुए नियमों के अनुसार अब 70 प्रतिशत तक चमक खो चुकी गेहूं की फसल को भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा।

गेहूं और टूटा हुआ अनाज, जो 15 प्रतिशत तक कम हो जाता है, की खरीद भी खरीद केंद्रों पर की जाएगी।

इससे पहले ऐसी खराब गुणवत्ता वाली गेहूं की खरीद नहीं की जाती थी, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था।

दिल्ली सरकार के अनुरोध पर, केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए दिल्ली के सभी जिलों में गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट को मंजूरी दी है। इससे दिल्ली के किसानों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छूट वाले नियमों के तहत खरीदी जाने वाली गेहूं को अलग रखा जाएगा।

इसे सामान्य स्टॉक में नहीं जोड़ा जाएगा। अलग-अलग रिकॉर्ड और खाते बनाए रखे जाएंगे ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

उन्होंने बताया कि इस गेहूं का उपयोग जल्द ही किया जाएगा, जिसे लंबे समय तक भंडारण में नहीं रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गेहूं का उपयोग केवल दिल्ली की स्थानीय खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

इसे दूसरे राज्यों में नहीं भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त करें।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस निर्णय से उत्पन्न होने वाला कोई भी अतिरिक्त खर्च या परिचालन बोझ दिल्ली सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।

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