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Sikar News : तारबंदी योजना में राहत: 0.5 हेक्टेयर पर भी अनुदान

Sikar News : तारबंदी योजना में राहत: 0.5 हेक्टेयर पर भी अनुदान

छोटे किसानों को बड़ी राहत, अब आधा हेक्टेयर पर भी मिलेगा अनुदान
सीकर जिले में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma ने वर्ष 2025-26 में तारबंदी योजना के नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम भूमि सीमा 1.5 हेक्टेयर से घटाकर 0.5 हेक्टेयर कर दी है।

इससे अब छोटे और सीमांत किसानों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा।


फसलों को मिलेगा सुरक्षा कवच

संयुक्त निदेशक कृषि प्रिया झाझड़िया के अनुसार, यह योजना किसानों की फसलों को नीलगाय और बेसहारा पशुओं से बचाने के लिए चलाई जा रही है।

किसान कांटेदार तार, चेनलिंक और नोडफेंसिंग के जरिए अपने खेतों की सुरक्षा कर सकते हैं।


कौन ले सकता है लाभ?

  • किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
  • कम से कम 0.5 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी
  • कम भूमि होने पर समूह में आवेदन कर सकते हैं

2 या अधिक किसान मिलकर भी आवेदन कर सकते हैं


कितना मिलेगा अनुदान?

व्यक्तिगत स्तर पर

  • लघु एवं सीमांत किसान:
    • 60% या 120 रु/मीटर
    • अधिकतम 48,000 रुपए (400 मीटर तक)

सामूहिक योजना (10 किसान, 5 हेक्टेयर)

  • 70% या 140 रु/मीटर
  • अधिकतम 56,000 रुपए प्रति किसान

सामान्य किसान

  • 50% या 100 रु/मीटर
  • अधिकतम 40,000 रुपए

आवेदन कैसे करें?

किसान Raj Kisan Saathi Portal या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज:

  • जमाबंदी और नक्शा
  • जनआधार कार्ड
  • आधार कार्ड
  • लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र

प्रक्रिया कैसे पूरी होगी?

  1. ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी
  2. किसान खुद या समूह में तारबंदी कार्य पूरा करेंगे
  3. कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा
  4. अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी

पहले आओ-पहले पाओ आधार

यह योजना “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर लागू है, इसलिए किसानों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है।

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