विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए ‘द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-2024’ विधानसभा में लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नही इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है.

राजस्थान सरकार ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक में छल से धर्मांतरण के खिलाफ आगामी विधानसभा सत्र में कठोर बिल लाने का फैसला किया है. शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए.
बल-छल पूर्वक धर्मांतरण रोकने के लिए आएगा विधेयक
विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए ‘द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-2024’ विधानसभा में लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है.
उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे. अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा.अगर कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है. इस कानून में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे. उन्होंने कहा कि अन्य कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले से ही कानून अस्तित्व में हैं.
आरएसी और एमबीसी कांस्टेबल के पदों पर शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकेंडरी होगी
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि आरएसी और एमबीसी कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करते हुए इसे सीनियर सैकेंडरी किया जाएगा. इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के संगत नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इससे समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल पद के साथ ही आरएसी और एमबीसी कांस्टेबल भर्ती भी की जा सकेगी.