सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी के घर फायरिंग मामले में आया फैसला

सालासर पुजारी के घर पर फायरिंग का मामला:आरोपी बहादुर सिंह को 7 साल की सजा, 9 साल पहले दिया था वारदात को अंजाम

 सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी के घर फायरिंग के 9 साल पुराने मामले में सुजानगढ़ एसीजेएम विकास गजराज ने हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। बहादुर सिंह ने 14 अक्टूबर 2015 को सालासर पुजारी परिवार के घर पर फायर किया था। मंगलवार को दौसा के हाई सिक्योरिटी जेल से उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था। इस दौरान सुजानगढ़ एएसपी, सुजानगढ़ व बीदासर डीएसपी, कोतवाली थाने के सीआई सहित पुलिस का जाप्ता तैनात रहा।

सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि कमल पुजारी के घर पर फायरिंग का प्रकरण सालासर थाने में दर्ज हुआ था। जिसकी ट्रायल कोर्ट में चल रही थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए एसीजेएम विकास गजराज ने सात साल की सजा और दस हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

नेहरा ने बताया-अपराधी बहादुर सिंह जिस गाड़ी से सालासर में कमल किशोर पुजारी के घर आया और जिस हथियार से फायरिंग की, इन सबको लेकर उन्होंने तमाम गवाह और कड़ियों को जोड़ा। 23 गवाहों के बयान करवाए। 26 दस्तावेज, 2 आर्टिकल, पिस्तौल व कारतूस प्रदर्शित करवाए। सुप्रीम कोर्ट की कई नजीरें पेश की। जिससे यह साबित हुआ कि बहादुर सिंह ने 14 अक्टूबर 2015 को आई 20 गाड़ी में सवार होकर पुरानी रंजिश को लेकर कमल पुजारी के घर फायरिंग की थी।

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