सीकर का मामला आया सामने मेवात की ‘टटलू गैंग’ फिर से सक्रिय! सीकर में सोने की चेन के लालच में गंवाए 5 लाख रुपए, जानें कैसे?


Sikar News: खंडेला थाना इलाके के एक शख्स ने उसको सोने की चेन व चांदी के सिक्के दिखाकर उसके साथ 5 लाख की ठगी करने का मुकदमा दर्ज करवाया है।

Sikar News: खंडेला थाना इलाके के एक शख्स ने उसको सोने की चेन व चांदी के सिक्के दिखाकर उसके साथ 5 लाख की ठगी करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। थानाधिकारी मांगीलाल ने बताया कि चौकड़ी निवासी हरफूल जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 18 नवंबर को वह अपनी बीमार लड़की को दिखाने के लिए खंडेला अस्पताल गया था। जब वह पंचायत समिति के सामने खड़ा था तो वहां एक लंगड़ाता हुआ लड़का उसके पास आया। उसकी भाषा मेवाती भरतपुर की लग रही थी और उम्र करीब 30 वर्ष थी। उस लड़के ने उसे चांदी का सिक्का दिखाया और कहा कि इसकी जानकारी कहां मिलेगी। जब पीड़ित ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम गोपाल बताया, तब पीड़ित ने कहा कि इसकी जानकारी तो जयपुर में मिल सकती है।

इसके बाद आरोपी ने उसे एक सोने जैसी चैन दिखाई और पीड़ित से कहा कि यह उसे टावर की खुदाई में मिली थी। इन्हें वह बेचना चाहता है। आरोपी ने उसे सोने जैसी चैन में से दो मणिये पीड़ित को तोड़ कर दे दिए और कहा कि इसकी जांच करवा लो। जब पीड़ित ने उन दो मणियों को चेक करवाया तो वह असली निकले। तब पीड़ित ने उससे पूछा कि वह सामान कितने में देगा। इस पर आरोपी ने कहा कि यह सारा सामान 15 लाख का है। आप 7 लाख दे देना।

पीड़ित लालच में आ गया और कहा कि वह इन सबके उसको 5 लाख दे सकता है। इस पर आरोपी ने कहा कि अभी तो 50 हजार दे दो और बाकी रुपए जब वह सामान लेकर जाए तब दे देना। इसके बाद पीड़ित ने उसे 50 हजार रुपये नकद दे दिए और आरोपी के मोबाइल नंबर ले लिए।

इसके बाद आरोपी ने उसी दिन रात 8 बजे फोन करके कहा कि आप रींगस आ जाना। वह यहां पर टावर की खुदाई के लिए आ गया है। पीड़ित व उसकी लड़की ने रींगस जाकर उसको फोन किया तो उसने कहा कि वह खाटू पुलिया के पास आ जाए। जब पीड़ित वहां चला गया और वहां जाकर फोन किया तो उसने कहा कि वह मैंने स्टैंड बीकानेर बाईपास आ जाए। इसके बाद वह वहां पर पहुंच गया और वहां जाकर उसने फोन किया तो आरोपी का फोन बंद मिला।

धोका धड़ी के मामले से रहे सावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के मामले में, आरोपी को अधिकतम सात साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही, कोर्ट जुर्माना भी लगा सकता हैहालांकि, वास्तविक सज़ा मामले के विशिष्ट विवरण पर निर्भर करती है. 

धोखाधड़ी से जुड़ी कुछ और बातें:

  • धारा 420, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है. 
  • धारा 420 के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर सज़ा तय की जाती है. 
  • जिन लोगों ने पहले इसी तरह के अपराध किए हैं, उन्हें सख्त दंड का सामना करना पड़ता है. 
  • अगर अपराध में धमकी, हिंसा या परिष्कृत तरीके शामिल हैं, तो सज़ा ज़्यादा गंभीर हो सकती है. 
  • अपराधी की उम्र, स्वास्थ्य, और पीड़ित को मुआवज़ा देने के प्रयास जैसे कारक हल्की सज़ा का कारण बन सकते हैं. 
  • भारत में लोकप्रिय संस्कृति में “420” शब्द का इस्तेमाल विश्वासघात करने वाले को संदर्भित करने के लिए किया जाता है. 

धारा 420 क्या है – IPC Section 420

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को धोखा देता है। और बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति देता है, या किसी बहुमूल्य वस्तु या उसके एक हिस्से को, या कोई भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद दस्तावेज़ जो एक बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित होने में सक्षम है में परिवर्तन करने, बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर यह IPC Dhara 420 लागू होती है। आइये इसे आसान भाषा में जानने का प्रयास करते है।

कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी धन, संपत्ति को प्राप्त करने (Cheating and there by dishonestly inducing delivery of property) के लिए उस व्यक्ति के झूठे हस्ताक्षर करके या किसी प्रकार का मानसिक दबाव बनाकर सारी संपत्ति को अपने अधीन कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा (Court case) दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।

जो कोई भी किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कार्य करता है। जिससे उसके शरीर, धन, संपत्ति या किसी अन्य वस्तु को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचता है तो वह धोखा-धड़ी कहलाता है। धोखा-धड़ी को IPC की धारा 415 में परिभाषित किया गया है।

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