निदेशक ने दिया नोटिस, किया जवाब तलब

नवलगढ़। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमारपाल गौतम ने पद का दुरूपयोग कर नियमों की अवहेलना करने की शिकायतों को लेकर नवलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष शोयब गौड को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत नोटिस जारी कर जवाब तब किया हैं। उन्होंने नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी के जरिये भेजे नोटिस में अध्यक्ष शोयब खत्री से कहा है कि जिन चार प्रकरणों में उनके विरूद्ध आरोप तय हुए है, उनके जवाब देने के लिए 7 दिन का समय तय किया गया हैं । इस अवधि में वह स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के कमरा नम्बर 201 में कार्यादिवस एवं कार्यालय समय में नोटिस का उत्तर दें। यदि नियत अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं किया तो उसके विरूद्ध इकतरफा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी ।

यह है आरोप
स्थानीय निकाय विभाग निदेशक द्वारा नगर पालिकाध्यक्ष शोयब खत्री को भेजे गए नोटिस में उनपर कुल चार आरोप तय किए गए है। इनमें गैर कानूनी तरीके से मिश्रित प्रयोजनार्थ फ्री होल्ड का पट्टा जारी करने, खालसा भूमि का ले – आऊट तस्दीक करने, नियम विरूद्ध कृषि भूमि को आवासीय भूमि में रूपांतरित करने तथा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत गैर कानूनी पट्टा जारी करना शामिल हैं। निदेशक ने नियमों की अवहेलना और पद का दुरूपयोग करने का आरापी मानते हुए नगर पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री को इन मामलों में पूर्णतया दोषी और उत्तरदायी करार दिया हैं, जिसके लिए उन्हें नोटिस दिया गया हैं ।
नोटिस 1
932
रजिस्टर्ड
राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी-स्कीम, जयपुर-302005
दूरभाष सं. 0141-2229314, 2226728 ईमेल _dibrajasthan@gmail.com वेबसाईट: www.isgraj in, www cmar-india.org क्रमांक: प. 2 (क) (168) जांच / डीएलबी / 2024/4958
दिनांक: 22-11-2024
मोहम्मद शोयब खत्री
अध्यक्ष,
नगर पालिका, नवलगढ ।
मार्फत अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका, नवलगढ (झुन्झुन्
दिनांक:
विषय:- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत् स्पष्टीकरण नोटिस ।
यह कि आप नगर पालिका नवलगढ (झुन्झुनू ) में अध्यक्ष पद पर पदस्थापित है। आपके विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच में आपके विरूद्ध निम्नांकित आरोप कारित किये गये है:-
- आपके अध्यक्ष पद पद पदस्थापन के दौरान भूमि खसरा नम्बर 125 126, 127, 128, 129 रकबा 4.85 हैक्टर राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी तहसील नवलगढ की भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार श्री कैलाश चोटिया हिस्सा 1/3, श्रीमति उर्मिला चोटिया पत्नी श्री कैलाश चोटिया हिस्सा 1/3 विकास चोटिया पुत्र श्री कैलाश चोटिया हिस्सा 1 / 3 जाति बाह्मण सा. नवलगढ खातेदार की निजी खातेदारी भूमि थी । उक्त भूमि की सुमोटो 90क की कार्यवाही हेतु लोक सूचना क्रमांक 899-901 दिनांक 17.05.2022 को जारी की गई थी तथा प्रारूप-6 में सहमति हेतु पत्र क्रमांक 2066 दिनांक 09.06.2022 के द्वारा तहसीलदार नवलगढ को प्रेषित किया गया, जो अभी तक अप्राप्त है एवं पालिका के आदेश पत्र क्रमांक 2957-2961 दिनांक 14.07.2022 प्रारूप – 11 जारी कर दिया गया। जिसके आधार पर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगर पालिका के नाम दर्ज कर दी गयी है एवं नगर पालिका की एम्पावर्ड कमेटी बैठक दिनांक 17.10.2022 को उक्त भूमि के ले-आउट प्लान का अनुमोदन कर दिया गया था। भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार किसी भी भूमि की सुमोटो 90क की कार्यवाही हेतु कॉलोनी दिनांक 31.12.2021 से पूर्व 10 प्रतिशत से अधिक बसी होना आवश्यक है एवं पालिका के द्वारा उक्त भूमि के अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार भूमि प्लान अनुमोदन के समय तक रिक्त थी । उक्त योजना के अनुमोदन के बाबत् खातेदार की ओर से किसी भी प्रकार की राशि जमा नहीं किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उक्त वर्णित ले-आउट प्लान का अनुमोदन किया गया है, जो कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के तहत की गई कार्यवाही प्रचलित नियमों के अनुरूप नहीं है। जिससे राज्य सरकार को राजकोष की हानि हुई है। आपका उक्त कृत्य राजकीय कार्यों के प्रति आपकी लापरवाही एवं उदासीनता को प्रकट करता है। जिसके लिए आप आरोपित है।
उपर्युक्त आरोपो के संबंध में अपना स्पष्टीकरण / लिखित अभ्यावेदन 07 कार्यदिवस में कमरा नम्बर 201 स्वायत्त शासन भवन जी-3 राजमहल रेजिडेन्सी के पीछे सिविल लाईन फाटक के पास जयपुर में कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि में जवाब प्राप्त नही होने पर आपके विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
(कुमार पाल गौतम) निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
रजिस्टर्ड
राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी-स्कीम, जयपुर-302005 दूरभाष सं. 0141-2229314 2226728 ईमेल dibrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.isgraj in, www.cmar-india.org क्रमांक प.2 (क) (168) जांच / डीएलबी / 2024/4359 दिनांक: 22-11-2024
श्री कैलाश चोटिया,
उपाध्यक्ष,
नगर पालिका, नवलगढ ।
मार्फत अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका, नवलगढ (झुन्झुन्नू)
विषय:- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत् स्पष्टीकरण नोटिस ।
यह कि आप नगर पालिका नवलगढ (झुन्झुनू ) में उपाध्यक्ष पद पर पदस्थापित है। आपके विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच में आपके विरूद्ध निम्नांकित आरोप कारित किये गये है:-
- आपके उपाध्यक्ष पद पर पदस्थापन के दौरान भूमि खसरा नम्बर 125 126 127 128 129 रकबा 4.85 हैक्टर राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी तहसील नवलगढ की भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार श्री कैलाश चोटिया हिस्सा 1/3, श्रीमति उर्मिला चोटिया पत्नी श्री कैलाश चोटिया हिस्सा 1/3, विकास चोटिया पुत्र श्री कैलाश चोटिया हिस्सा 1/3 जाति बाह्मण सा. नवलगढ खातेदार की निजी खातेदारी भूमि थी । उक्त भूमि की सुमोटो 90क की कार्यवाही हेतु लोक सूचना क्रमांक 899-901 दिनांक 17.05.2022 को जारी की गई थी तथा प्रारूप-6 में सहमति हेतु पत्र क्रमांक 2066 दिनांक 09.06.2022 के द्वारा तहसीलदार नवलगढ को प्रेषित किया गया, जो अभी तक अप्राप्त है एवं पालिका के आदेश पत्र क्रमांक 2957-2961 दिनांक 14.07.2022 प्रारूप- 11 जारी कर दिया गया। जिसके आधार पर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगर पालिका के नाम दर्ज कर दी गयी है एवं नगर पालिका की एम्पावर्ड कमेटी बैठक दिनांक 17.10.2022 को उक्त भूमि के ले-आउट प्लान का अनुमोदन कर दिया गया था। भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार किसी भी भूमि की सुमोटो 90क की कार्यवाही हेतु कॉलोनी दिनांक 31.12.2021 से पूर्व 10 प्रतिशत से अधिक बसी होना आवश्यक है एवं पालिका के द्वारा उक्त भूमि के अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार भूमि प्लान अनुमोदन के समय तक रिक्त थी। उक्त योजना के अनुमोदन के बाबत् आपकी ओर से किसी भी प्रकार की राशि जमा नहीं किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा उपाध्यक्ष पद का दुरूपयोग करते हुये एम्पावर्ड कमेटी से आपकी निजी खातेदारी भूमि के ले-आउट प्लान का अनुमोदन करवाया गया है जो कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के तहत की गई कार्यवाही प्रचलित नियमों के अनुरूप नहीं है। जिससे राज्य सरकार को राजकोष की हानि हुई है। आपका उक्त कृत्य राजकीय कार्यों के प्रति आपकी लापरवाही एवं उदासीनता को प्रकट करता है। जिसके लिए आप आरोपित है।
उपर्युक्त आरोप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण / लिखित अभ्यावेदन 07 कार्यदिवस में कमरा नम्बर 201 स्वायत्त शासन भवन जी-3 राजमहल रेजिडेन्सी के पीछे सिविल लाईन फाटक के पास जयपुर में कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि में जवाब प्राप्त नही होने पर आपके विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर जोधेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
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(कुमार पाल गौतम) निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
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